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आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु दिनांक 25 एवं 26 जून को विशेष शिविर

By Mani 3 min read


आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु दिनांक 25 एवं 26 जून को विशेष शिविर 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अशोक कुमार पटेल द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAIGUA) के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु शेष पात्र हितग्राहियों के शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु शिविर का आयोजन दिनांक 25 एवं 26 जून  को किया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु शिविर का आयोजन दिनांक 25 एवं 26 जून  को जिले की समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर किया जा रहा है। शिविर में आशा कार्यकर्ता एएनएम, जीआरएस द्वारा जन प्रतिनिधियों, पार्षद, सरपंच के माध्यम से उक्त शिविर आयोजन की सूचना देकर आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु शेष पात्र हितग्राहियों को मोबिलाईज कर केन्द्र पर कार्ड बनाने हेतु लायेंगे। शिविर में सीएचओ, डाटा एन्ट्री आपरेटर, एएनएम, आशा कार्यकर्ता द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाये जाना सुनिश्चित करेंगे।

शासन द्वारा 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य  (PM-JAY) योजना में शामिल कर योजना का लाभ देने हेतु निर्णय लिया है एवं इनके भी आयुष्मान कार्ड निरन्तर बनाये जा रहे है। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंतर्गत आते है वे भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। योजना हेतु पात्रता का निर्धारण आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जायेगा तथा पात्र वरिष्ठ नागरिको को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जायेगा तथा पंजीकरण के लिये आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. फेमेली आई.डी. की आवश्यकता होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिको को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जायेगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं मे संपर्क करे।

आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को 5 लाख रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदाय किया जाता है। पात्र परिवार का चिन्हांकन, सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना वर्ष 2011 आधारित है। इस योजना का लाभ लेते हुए सभी बीमारियों का निःशुल्क उपचार करवाया जाता है। एक साल में पात्र परिवारों के सदस्यों को शासकीय अस्पतालों, शासकीय मेडीकल कॉलेजों और चिन्हित निजी अस्पतालों में 5.00 लाख रु. तक की कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती हैं। योजना में अलग-अलग रोग बीमारियों के इलाज के पैकेज तय कर दिये गये हैं। यह स्वास्थ्य सुरक्षा कवच कैशलेस है. मतलब इसमें मरीज के उपचार का पैसा पात्र परिवार को न दिया जाकर इलाज करने वाले अस्पताल को सीधे भुगतान कर दिया जाता है। शासन द्वारा अब 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नागरिकों को भी योजना में शामिल कर योजना का लाभ देने हेतु निर्णय लिया है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिये सर्वप्रथम आयुष्मान कार्ड बनवाना अनिवार्य है।

आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने की प्रकिया- मात्र परिवार के सदस्यों को किसी भी रोग बीमारी की स्थिति में शासकीय अस्पताल में अथवा चिन्हित निजी अस्पताल जाकर दिखाना होगा। यहां पर डॉक्टर उनकी जांच करके उपचार देंगे। यदि वह उपचार सरकारी अस्पताल में संभव होगा तो उन्हें वहां भर्ती करा दिया जायेगा और यदि वह इलाज मेडिकल कॉलेज में ही संभव होगा तो उन्हें वहां रेफर कर दिया जायेगा। जहां तय पैकेज के अनुरूप उन्हे उपचार मिल सकेगा।

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