News

SI भर्ती-2021: हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई शुरू:जज ने पूछा- CM ने पहली सिफारिश पर निर्णय क्यों नहीं लिया, पढ़िए- क्या रहा सरकार का जवाब

By Mani 3 min read

SI भर्ती-2021: हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई शुरू:जज ने पूछा- CM ने पहली सिफारिश पर निर्णय क्यों नहीं लिया, पढ़िए- क्या रहा सरकार का जवाब

जयपुर

सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 मामले में हाईकोर्ट ने फाइनल सुनवाई शुरू कर दी है। जस्टिस समीर जैन की अदालत में सोमवार को सरकार की ओर से बहस अधूरी रही। ऐसे में मंगलवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।


हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि जब सीएमओ में 10 दिसंबर 2024 को ही कैबिनेट सब कमेटी की पहली सिफारिश चली गई थी, तो सीएम ने उस पर निर्णय क्यों नहीं लिया।


सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने जवाब में कहा- कैबिनेट सब कमेटी की पहली रिपोर्ट एसओजी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर थी।


एसओजी की रिपोर्ट में भर्ती के पेपर लीक में ज्यादा लोगों के शामिल होने की केवल आशंका जताई गई थी। ऐसे में सीएम ने मामले में विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे।


याचिका सारहीन, खारिज की जाए


सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कैबिनेट सब कमेटी सहित अन्य रिपोर्ट का हवाला देकर कहा था कि तमाम रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की अनुशंसा के बाद भी सरकार भर्ती को रद्द नहीं कर रही है।


अब कैबिनेट सब कमेटी की लेटेस्ट रिपोर्ट ने भर्ती को जारी रखने की सिफारिश की है, लेकिन इसे याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज किया जाए।


सरकार ने याचिकाकर्ताओं पर तथ्य छुपाने का भी आरोप लगाया। सरकार की ओर से कहा गया- याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक होने के बाद साल 2022 में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे विड्रॉ कर लिया।


उसके बाद याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए। लेकिन मेरिट में नहीं आने पर इन्होंने पिछली याचिका की जानकारी छुपाते हुए कोर्ट में नई याचिका दायर कर दी। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं।


पढ़िए... सिलसिलेवार घटनाक्रम✍️


RPSC ने साल 2021 में सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती निकाली थी।

भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे, सरकार ने जांच SOG को दी।

एसओजी ने ट्रेनी SI सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुईं।

जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी को पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति के आदेश दिए थे।

हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी 2025 को आदेश जारी करते हुए भर्ती में फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यह रोक आज भी जारी है।

You may also like: हाईकोर्ट ने कहा- धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराओं में एक साथ नहीं हो सकता मुकदमा-

Likes 0 · Dislikes 0 Log in to like or dislike this post.
Share this post

Leave a Reply

Please log in to comment on this post.