नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला. मेडिकल कॉलेजों पर सख्ती, फीस-स्टाइपेंड की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक 16 July 2025 9:43 AM
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला. मेडिकल कॉलेजों पर सख्ती, फीस-स्टाइपेंड की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक
16 July 2025 9:43 AM
नई दिल्ली:रायपुर। मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अपनी फीस और स्टाइपेंड (निर्धारित राशि) की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए सभी कॉलेजों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है।
काउंसलिंग के वक्त ही देनी होगी संपूर्ण जानकारी:
कॉलेजों को सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है, ताकि वे अपनी वेबसाइट पर कोर्स फीस और स्टाइपेंड की पूरी डीटेल साझा करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, मेडिकल काउंसलिंग के समय ही छात्रों को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे पारदर्शी और जागरूक निर्णय ले सकें।
हर खर्च का देना होगा सार्वजनिक हिसाब:
दरअसल, हाल ही में CBI की छापेमारी में कई कॉलेजों में नियमों को ताक पर रखकर मनमानी फीस वसूलने का मामला सामने आया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद किसी भी कॉलेज को मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी और उन्हें हर खर्च का सार्वजनिक हिसाब देना होगा।
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